Income Tax Return: अब आम टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके पहले डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाया गया है.
Deceased Person’s ITR: कानूनी उत्तराधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस दिन तक के लिए मृतक का ITR दाखिल करे जिस दिन तक वह जीवित था.